इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला परिवार में विधवा बहू का पुत्री से ज्यादा अधिकार
इलाहाबाद कोर्ट ने किया बड़ा फैसला अब परिवार में विधवा बहू का बेटी से ज्यादा अधिकार होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था बनाते हुए बहू को भी परिवार की श्रेणी में रखने का निर्देश जारी किया है. इसके साथ ही गवर्नमेंट को 5 अगस्त 2019 के आदेश में परिवर्तन करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने बोला है कि परिवार में बेटी से अधिक बहू का अधिकार है अधिकारी ने राशन की दुकान देने से किया मना खबरों कि माने तो खाद्य एवं आपूर्ति सचिव की ओर से 5 अगस्त 2019 को बहू को परिवार में शामिल न करने का एक शासनादेश भी निकाल दिया गया था. इस निर्देश के आधार पर राशन दुकान का लाइसेंस बहू को देने से जिला आपूर्ति अधिकारी ने 17 जून 2021 को मना किया गया था. इस निर्णय के विरुद्ध पुष्पा देवी ने याचिका दायर की थी. जस्टिस नीरज तिवारी ने पुष्पा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. खाद्य विभाग के सचिव ने दिया आदेश जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को निर्देश दिया है कि नया शासनादेश जारी होने या परिवर्तन किए जाने के 2 हफ्...